भारतीय रेलवे की ट्रेनों में कंफर्म टिकट में पैसेंजर के नाम बदलने की सुविधा दी जाती है। आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे, अगर आपका कंफर्म टिकट है और आप किसी का नाम बदलकर उसे यात्रा करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार, किसी यात्रा करने वाले के नाम पर आरक्षित सीट का इस्तेमाल सिर्फ उसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा।
लेकिन रेलवे किसी विशेष परिस्थिति में कंफर्म टिकट पर पैसेंजर का नाम बदलने की सुविधा देती है। इसमें कई तरह के नियम तय किए गए हैं, जिनके आधार पर इसका उपयोग किया जा सकता है। रेलवे के अनुसार, भारत के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को कुछ खास परिस्थितियों में अपने नाम पर आरक्षित सीट या बर्थ वाले यात्री के नाम में बदलाव करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए तय समयसीमा और नियमों के मुताबिक ही बदलाव किया जा सकता है।
नियम के अनुसार, जहां सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर है और उपयुक्त प्राधिकारी ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से पहले 24 घंटे लिखित रूप से अनुरोध करता है, तो नाम में बदलाव किया जा सकता है। पैसेंजर ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले लिखित रूप से रिक्वेस्ट करता है, तो उसके नाम पर किया गया रिजर्वेशन उसके परिवार के दूसरे सदस्य यानी माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पत्नी के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है।
वहीं, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का छात्र है और संस्थान का प्रमुख ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले लिखित रूप से रिक्वेस्ट करता है कि किसी छात्र के नाम पर किया गया रिजर्वेशन उसी संस्थान के दूसरे छात्र पर ट्रांसफर किया जाए, तो इस स्थिति में भी नाम बदला जा सकता है। इसी तरह भारतीय रेलवे द्वारा कई बड़े नियम दिए गए हैं, जिनके अनुसार कंफर्म टिकट को अन्य यात्रियों के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसे में, अगर आप भी यात्रा कर रहे हैं और ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने आती है, तो आप भारतीय रेलवे के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक के पास जाकर आवश्यक दस्तावेज देते हुए अपने कंफर्म टिकट में परिवार के किसी सदस्य का नाम डालकर उसे यात्रा के लिए बदल सकते हैं।